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अवैध ट्रेवल एजेंटों के लिए पॉलिसी बनाए पंजाब सरकार: हाई काेर्ट

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने याचिका का किया निपटारा

चंडीगढ़, 18 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को गैरकानूनी तरीके से इमिग्रेशन को रोकने के आदेश देते हुए एक माह के भीतर अपनी पॉलिसी तय करने को कहा है। काेर्ट ने अवैध ट्रेवल एजेंटों के लिए पॉलिसी बनाने के लिए भी राज्य सरकार काे निर्देश

दिया है।

दरअसल, अमेरिका से अब तक अवैध भारतीयों को डिपाेर्ट कर तीन विमान वापस हाे चुके हैं। इसी को आधार पर बनाकर एडवोकेट कंवल पहुल सिंह ने एक याचिका दायर कर अमेरिका से बड़ी संख्या में पंजाब के लोगों के वापस भेजे जाने की घटना को उठाया है। इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाई काेर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया कि वह अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करे और पंजाब से अमेरिका तक डंकी रूट से हो रही अवैध इमिग्रेशन को रोकने के लिए एक महीने के भीतर फैसला ले।

मुख्य न्यायाधीश शील नागु और न्यायमूर्ति हरमीत सिंह ग्रेवाल ने याचिकाकर्ता एडवोकेट कंवल पहुल सिंह को सलाह दी कि वह अपनी शिकायत सरकार को भेजे। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह 30 दिनों के भीतर इस पर फैसला लेकर जानकारी दे। इसके साथ ही याचिका का निपटारा भी कर दिया गया।

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(Udaipur Kiran) शर्मा

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