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क्रूड ऑयल चोरी का प्रयास करने वालों को सजा

कोर्ट

जयपुर, 24 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-3, जिला जयपुर ने आईओसी की पाइप लाइन से क्रूड ऑयल चोरी करने का प्रयास करने वाले सात अभियुक्तों त्रिलोक चंद, विजय कुमार, लेखराज, अरविंद सांखला, रामचन्द्र, गिर्राज प्रजापत और प्रहलाद को तीन साल की सजा सुनाई है। पीठासीन अधिकारी दीक्षा सूद ने अभियुक्तों पर कुल तीन लाख 26 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक बीना कुमारी ने अदालत को बताया कि प्रताप नगर थाना पुलिस ने 23 जनवरी 2016 को मुखबिर की सूचना पर देर रात जगतपुरा के महल में दबिश दी थी। अभियुक्त पांच फीट का गड्डा खोदकर वहां से गुजर रही आईओसी की लाइन को काटने की कोशिश कर रहे थे। अभियुक्तों ने पाइप लाइन की कोटिंग काटकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस पर पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से वेल्डिंग मशीन और ड्रिल मशीन सहित पाइप लाइन काटने के अन्य उपकरण बरामद किए थे। घटना को लेकर अगले दिन थानाधिकारी ने मामला दर्ज किया था और बाद में जांच कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया। दूसरी ओर अभियुक्तों की ओर से कहा गया कि वे क्रूड ऑयल की चोरी नहीं कर रहे थे और पुलिस ने उन्हें प्रकरण में फंसाया है। ऐसे में उन्हें दोषमुक्त किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

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(Udaipur Kiran)

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