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नाबालिग से अश्लीलता करने वाले अभियुक्त को सजा

कोर्ट

जयपुर, 7 जनवरी (Udaipur Kiran) । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर, द्वितीय ने 6 साल की पीडिता के साथ अश्लीलता करने वाले अभियुक्त परमा उर्फ गोलू को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी नरेन्द्र सिंह मालावत ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे अपराधों से समाज की नैतिकता और बालिकाओं की सुरक्षा का खतरा है। इसलिए अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीडिता के परिजनों ने 17 नवंबर, 2023 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसके पास वाले कमरे में किराए से रहने वाले अभियुक्त ने उसकी छह साल की बेटी को कमरे में बुलाया और अश्लील हरकत की। पीडिता का रोना सुनकर जब वे कमरे में गए तो अभियुक्त ने पीडिता के कपडे खोल रखे थे और उससे अश्लीलता कर रहा था। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त ने उसे अमरूद देने का लालच देकर अपने कमरे में बुलाया था और उसके साथ छेडखानी की थी। अदालत ने पीडिता के बयानों के आधार पर अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

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(Udaipur Kiran)

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