जयपुर, 12 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने नाबालिग का अपहरण का उसके साथ कई महीनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सुरेश कुमार को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी नरेन्द्र सिंह मालावत ने अभियुक्त पर 2.08 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि पीडिता की मां ने 22 नवंबर, 2020 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि बीते दिन उसकी 14 वर्षीय बेटी बिना बताए कहीं चली गई है। उनके यहां गाडी चलाने वाला युवक सुरेश कुमार गांव गया हुआ है। जब उसके घर फोन कर पूछा तो वह भी वहां नहीं है। उसे शक है कि सुरेश कुमार उसे अपने साथ ले गया है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 जुलाई, 2021 को पाली से पीडिता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पीडिता ने अपने बयानों में बताया कि घर पर काम करने के कारण दोनों में पहचान हो गई थी। वह 21 नवंबर, 2020 को भांकरोटा से अभियुक्त के साथ एमपी चली गई थी। जहां दोनों किराए के मकान में कुछ माह रहे और बाद में पाली चले गए। जहां से पुलिस उन्हें जयपुर ले आई थी। इस दौरान दोनों पति-पत्नी की तरह रहे और सुरेश ने उसके साथ कई बार संबंध बनाए।
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(Udaipur Kiran)