जम्मू, 30 सितंबर (Udaipur Kiran) । भारत के चुनाव आयोग द्वारा प्रेस नोट संख्या ईसीआई, पीएन, 132/2024, दिनांक 31 अगस्त 2024 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, और लोगों के प्रतिनिधित्व की धारा 126 ए के प्रावधानों के तहत अधिनियम, 1951, सभी मीडिया आउटलेट्स (पिं्रट, इलेक्ट्रॉनिक, या डिजिटल), मतदान एजेंसियों और व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि जम्मू और कश्मीर में चल रहे चुनावों से संबंधित एग्जिट पोल परिणामों का प्रकाशन या प्रसारण 5 अक्टूबर 2024 को शाम 6ः00 बजे के बाद प्रकाशित किया जा सकता है। यह प्रतिबंध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए के तहत अनिवार्य है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें कानून द्वारा निर्धारित जुर्माना और कारावास भी शामिल है।
यह प्रतिबंध समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों, रेडियो, ऑनलाइन समाचार पोर्टलों, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि जैसी मैसेजिंग सेवाओं सहित सभी प्रकार के मीडिया पर लागू होता है। यह राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, मतदान एजेंसियों और चुनाव-संबंधी गतिविधियों में लगे कोई भी व्यक्तियों पर भी लागू होता है। मुख्य निर्वाचन कार्यालय, जम्मू और कश्मीर, जिला चुनाव अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अनुपालन की निगरानी करेगा। किसी भी उल्लंघन से कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।
इस उपाय का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखना और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव माहौल सुनिश्चित करना है, और यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता समयपूर्व भविष्यवाणियों या चुनावी परिणामों के विश्लेषण से प्रभावित हुए बिना अपने निर्णय लें। मीडिया हाउस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मतदान एजेंसियों सहित सभी संबंधित पक्षों से इन निर्देशों का पालन करने और निर्धारित समय से पहले किसी भी एग्जिट पोल परिणाम को प्रकाशित या साझा करने से बचने का आग्रह किया जाता है।
(Udaipur Kiran) / राहुल शर्मा