प्रयागराज, 11 दिसंबर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाइकोर्ट में पैगंबर मोहम्मद साहेब पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में यति नरसिंहानंद के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने याचिका आपराधिक प्रकृति की मानते हुए उपयुक्त क्षेत्राधिकार वाली पीठ को सुनवाई के लिए भेजने का निर्देश दिया है।
याचिका पर मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिका इटावा के मोहम्मद यूसुफ व अन्य ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि गाजियाबाद निवासी नरसिंहानन्द सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्म पर गलत धार्मिक बयान देकर देश का माहौल खराब कर रहे हैं। विवादित धार्मिक बयान देने से उन्हें रोका जाए। सोशल मीडिया से विवादित बयान वाले पोस्ट हटाने का निर्देश दिया जाए। यह भी कहा गया है कि नरसिंहानन्द का कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। उन पर देश के कई थानों में विवादित बयान देने के मामले में मुकदमा दर्ज है। मगर पुलिस उचित कार्रवाई नहीं कर रही है।
याची के अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ़ ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। किसी को भी दूसरे धर्म पर विवादित टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। ऐसे में पैगम्बर पर विवादित टिप्पणी संविधान पर हमला है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे