Jammu & Kashmir

सार्वजनिक नशा करने वाले अपराधियों को सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई

जम्मू, 22 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । पुलिस पोस्ट सिधरा के एक मामले में माननीय न्यायालय द्वारा 355 बीएनएस के तहत सार्वजनिक नशा करने वाले अपराधियों को सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई गई।

बीएनएस (नए आपराधिक कानून) के तहत एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू पुलिस ने पुलिस पोस्ट सिधरा में सार्वजनिक नशा करने और अव्यवस्थित आचरण के लिए लेख राज पुत्र भगत राम निवासी बजलता और अशोक सिंह पुत्र धर्म सिंह निवासी बजलता नामक व्यक्तियों को दोषी ठहराया है। विशेष आबकारी मोबाइल मजिस्ट्रेट जम्मू की माननीय अदालत ने आज यह फैसला सुनाया जो सुधारात्मक न्याय की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।

यह घटना 19.02.2025 को पुलिस पोस्ट सिधरा के अधिकार क्षेत्र में हुई जहाँ आरोपी नशे में पाए गए और सार्वजनिक रूप से उपद्रव मचा रहा थे। उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और मेडिकल जांच की गई और विशेष आबकारी मोबाइल मजिस्ट्रेट जम्मू के समक्ष पेश किया गया।

पारंपरिक कारावास की सजा देने के बजाय न्यायालय ने सुधारात्मक उपाय के रूप में सामुदायिक सेवा का विकल्प चुना। लेख राज और अशोक सिंह को 10 दिनों तक प्रतिदिन एक घंटे निकटतम अस्पताल में सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया गया है।

नए आपराधिक कानूनों के तहत यह प्रावधान छोटे-मोटे अपराधों के लिए पुनर्वास और सामुदायिक सहभागिता पर जोर देता है जो सजा के बजाय सुधार को बढ़ावा देता है। जम्मू पुलिस द्वारा किया गया यह प्रयास सार्वजनिक अपराधों को संबोधित करने में अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण की ओर बदलाव को दर्शाता है।

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(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह

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