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भ्रूण के लिंग परीक्षण पर कड़ी सजा का प्रावधान: असलम बेग

भ्रूण के लिंग परीक्षण पर कड़ी सजा का प्रावधान: असलम बेग

हमीरपुर, 24 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय सुजानपुर के सहयोग से मिनी सचिवालय में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव एवं सीनियर सिविल जज असलम बेग ने की।

इस कार्यक्रम में असलम बेग ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों और अन्य प्रतिभागियों को भ्रूण के लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बनाए गए पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट-1994 के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि गर्भवती महिला के भ्रूण के लिंग का परीक्षण कानूनन अपराध है और इसे रोकने के लिए इस एक्ट में कड़े प्रावधान किए गए हैं। उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है, जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीनों के लिए सख्त नियम लागू हैं।

उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) की मुफ्त कानूनी सहायता योजना और अन्य योजनाओं की जानकारी भी साझा की। नालसा मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने अदालतों में लंबित मामलों का मध्यस्थता और राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से त्वरित निपटारा करवाने की सलाह दी।

कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अमित शर्मा ने विभिन्न अधिनियमों की जानकारी दी, जबकि बाल विकास परियोजना अधिकारी कुलदीप सिंह चौहान ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से प्रतिभागियों को अवगत कराया।

यह कार्यक्रम समाज में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और कानूनी प्रावधानों के प्रति लोगों को सचेत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।

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(Udaipur Kiran) शुक्ला

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