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प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने कोलकाता पुलिस की निषेधाज्ञा के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया

कोलकाता, 15 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । पश्चिम बंगाल के चिकित्सकों के प्रमुख संगठन संयुक्त चिकित्सक मंच ने मंगलवार को कोलकाता पुलिस द्वारा लगाई गई निषेधाज्ञा के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। यह निषेधाज्ञा मध्य कोलकाता में डॉक्टरों द्वारा प्रस्तावित मानव श्रृंखला प्रदर्शन ‘द्रोह-कार्निवाल’ के मार्ग पर लागू की गई है।

चिकित्सक संगठन ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति बिभाष पटनायक की खंडपीठ से त्वरित सुनवाई की अपील की है, क्योंकि प्रदर्शन के लिए निर्धारित समय में अब कुछ ही घंटे शेष हैं। मुख्य न्यायाधीश ने याचिका स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि न्यायमूर्ति रवि कृष्ण कपूर की विशेष पीठ आज दोपहर दो बजे इस मामले की सुनवाई करेगी।

सोमवार को कोलकाता पुलिस ने ‘द्रोह-कार्निवाल’ को अनुमति देने से यह तर्क देते हुए इनकार कर दिया था कि इस कार्यक्रम का मार्ग राज्य सरकार द्वारा आयोजित दुर्गा विसर्जन कार्निवाल के साथ टकरा सकता है।

हालांकि, डॉक्टरों ने पुलिस के इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि दोनों कार्यक्रमों के मार्गों में पर्याप्त दूरी है और किसी भी स्थिति में ये दोनों एक-दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे।

चिकित्सकों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में ‘द्रोह-कार्निवाल’ आयोजित किया जाएगा, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में आयोजित हो रहा है। उन्होंने आम नागरिकों को भी इस प्रदर्शन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है।

इस घोषणा के बाद पुलिस ने ‘द्रोह-कार्निवाल’ के पूरे मार्ग पर पूरे दिन के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी। अब प्रदर्शन के भविष्य का निर्णय हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले पर निर्भर करेगा।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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