Jammu & Kashmir

एनडीपीएस अधिनियम के तहत नशा तस्करों की 3 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

एनडीपीएस अधिनियम के तहत नशा तस्करों की 3 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

श्रीनगर, 4 दिसंबर (Udaipur Kiran) । जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत नशा तस्करों की 3 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

श्रीनगर पुलिस ने बुधवार को कहा कि उसने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 के तहत बानपोरा बटमालू निवासी अब्दुल अहद भट के बानपोरा बटमालू में 65 लाख रुपये मूल्य के तीन मंजिला आवासीय घर जहां से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं को जब्त किया है। इस संबंध में पुलिस स्टेशन शहीद गंज में मामला दर्ज है।

एक अन्य मामले में नाटीपोरा निवासी मंजूर अहमद भट की 2.5 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत वाली तीन मंजिला रिहायशी इमारत को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 (एफ) के तहत जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी व्यक्ति एक नशा तस्कर भी है जो इलाके के युवाओं के बीच नशीले पदार्थों की तस्करी करता था जिस पर पुलिस स्टेशन चनापोरा में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21 के तहत मामला दर्ज है।

पुलिस ने कहा कि दोनों ही संपत्तियां अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार से अर्जित की गई थीं और परिणामस्वरूप इन्हें सक्षम प्राधिकारी और प्रशासक, एसएएफईएमए और एनडीपीएस से पुष्टि के साथ जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 ई और 68 एफ के अनुपालन में आरोपी व्यक्तियों द्वारा अवैध साधनों से अर्जित की गई अचल संपत्ति जब्त या कुर्क की गई संपत्ति को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना हस्तांतरित/बेचा/खरीदा अन्यथा निपटाया नहीं जाएगा।

(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह

Most Popular

To Top