Jammu & Kashmir

रामबन के धरमकुंड में यूएपीए के तहत संपत्ति जब्त

रामबन, 4 जून (Udaipur Kiran) । रामबन पुलिस ने बुधवार को जिला रामबन के धरमकुंड पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 25 के तहत संपत्ति जब्त की।

आतंकवाद से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रामबन पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 25 के तहत 1 कनाल 11 मरला की कृषि भूमि को जब्त किया है। जब्त की गई संपत्तियों में 1 कनाल 11 मरला की भूमि शामिल है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बसे एक आतंकवादी अली मोहम्मद के नाम पर पंजीकृत है। संपत्ति को राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत दर्ज किया गया है और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत इसकी बिक्री या हस्तांतरण पर रोक लगाने वाले नोटिस दिए गए हैं। यह कुर्की पुलिस स्टेशन धर्मकुंड के एफआईआर नंबर 02/2024 यू/एस 120-बी/121-ए/आईपीसी, 13/18/20/39 यूएपीए से जुड़ी है और कानूनी प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए एक पुलिस टीम और एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई।

यह कार्रवाई क्षेत्र में गैरकानूनी और विध्वंसक गतिविधियों की चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों को बेअसर करने और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए रामबन पुलिस के समर्पण को उजागर करता है।

रामबन पुलिस, अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने के अपने मिशन में दृढ़ है।

इससे पहले 5 अप्रैल को रामबन पुलिस ने यूएपीए के तहत गूल क्षेत्र में दो संपत्तियों को कुर्क किया था। यह कार्रवाई क्षेत्र में गैरकानूनी गतिविधियों की चल रही जांच का हिस्सा है।

(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह

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