Jammu & Kashmir

नार्काे एक्ट के तहत एक कुख्यात नशा तस्कर की संपत्ति जब्त

नार्काे एक्ट के तहत एक कुख्यात ड्रग तस्कर की संपत्ति जब्त

श्रीनगर, 2 जनवरी (Udaipur Kiran) । नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने और अवैध मादक पदार्थों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक और कार्रवाई करते हुए श्रीनगर में पुलिस ने नार्काे एक्ट के तहत एक कुख्यात ड्रग तस्कर की संपत्ति जब्त की है।

पुलिस ने गुरुवार को कहा कि यह कानूनी कार्रवाई एफआईआर नंबर 134/2024 के आधार पर की गई है जो ड्रग तस्कर के खिलाफ दर्ज की गई है और जिसकी पहचान पुलिस पोस्ट नूरबाग के अधिकार क्षेत्र के तहत पंपोश कॉलोनी पलपोरा निवासी मोहम्मद इरफान शेख के रूप में की गई है। पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान यह सामने आया कि भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए गए थे और आरोपी ने अवैध ड्रग व्यापार से प्राप्त आय के माध्यम से एक घर और जमीन सहित काफी संपत्ति अर्जित की थी। प्रासंगिक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए लाखों रुपये मूल्य के एक घर और जमीन सहित संपत्ति को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत जब्त किया गया है।

पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि श्रीनगर पुलिस द्वारा की गई कड़ी कानूनी कार्रवाइयों का उद्देश्य ड्रग से जुड़े अपराधों में शामिल सभी लोगों को यह संदेश देना है कि कानून के लंबे हाथ उन्हें जल्द या बाद में पकड़ लेंगे। उन्होंने कहा कि हम न केवल अपराधियों को उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए निशाना बनाते हैं बल्कि उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को भी देश के कानून के तहत जब्त कर लिया जाएगा। पुलिस ने आम जनता से फिर से अपील की है कि वे किसी भी प्रासंगिक जानकारी को साझा करके ड्रग तस्करी के खिलाफ लड़ाई में उनकी सहायता करें।

(Udaipur Kiran) / सुमन लता

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