Jammu & Kashmir

अनंतनाग में एक कुख्यात नशा तस्कर की संपत्ति जब्त 

अनंतनाग, 06 नवंबर (Udaipur Kiran) । पुलिस ने मंगलवार को एक व्यक्ति की संपत्ति जब्त की जो अनंतनाग जिले में एक कुख्यात नशा तस्कर है। पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के तहत की गई है।

पुलिस ने व्यक्ति की पहचान मोहम्मद अशरफ डार के रूप में की है जो तुलखान बिजबिहाड़ा का निवासी जलाल-उद-दीन का बेटा है और कहा कि उसके खिलाफ कोडीन फॉस्फेट, चरस और स्पास्मो प्रॉक्सीवन प्लस जैसे पदार्थों की तस्करी के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों का इतिहास है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अशरफ़ का सबसे हालिया अपराध 4 अप्रैल, 2021 को हुआ था जब एक बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए थे जिसमें कोडीन फॉस्फेट की 70 बोतलें, 34.7 किलो चरस पाउडर और स्पास्मो प्रॉक्सीवन प्लस के 4,320 कैप्सूल शामिल थे।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार आगे की जाँच से पता चला कि उसके दो बेटों इनायत अहमद डार और साहिल अहमद डार को भी 2024 में नशे से संबंधित आरोपों में गिरफ़्तार किया गया था। इनायत अहमद डार को केस एफआईआर नंबर 13/2024 में कोडीन फॉस्फेट की 9 बोतलों के साथ गिरफ़्तार किया गया था और साहिल अहमद डार को केस एफआईआर नंबर 36/2024 में उसी पदार्थ की 12 बोतलों के साथ गिरफ़्तार किया गया था।

मोहम्मद अशरफ डार की कृषि से आय घोषित होने के बाद जांच से पता चला कि तुलखान में उनका तीन मंजिला आवास जिसकी कीमत लगभग 1.2 करोड़ है, उनकी अवैध नशा गतिविधियों से प्राप्त आय से हासिल किया गया था। पुलिस ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप अनंतनाग पुलिस ने पुलिस स्टेशन बिजबिहाडा के माध्यम से एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 (1) को लागू किया ताकि संपत्ति को जब्त किया जा सके और इसकी बिक्री या परिवर्तन को रोका जा सके।

(Udaipur Kiran) / सुमन लता

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