कानपुर,18 नवम्बर (Udaipur Kiran) । सीसामऊ उपचुनाव के लिए सोमवार की शाम 5 बजे से प्रचार समाप्त हो जाएगा। आदर्श आचार संहिता एवं निषेधाज्ञा के प्रावधानों के अनुपालन में जनपद की शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज शाम 5 बजे से 28 नवम्बर तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। यह जानकारी सोमवार को अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था हरिशचन्दर ने दी।
उन्होंने बताया कि जनपद की शान्ति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(पूर्व में धारा 144 CrPC) के दृष्टिगत निषेधाज्ञा लागू की गयी है। यह 28 नवम्बर तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई भी राजनीतिक दल एवं प्रत्याशी मतदान केन्द्र से 200 मीटर के अन्दर चुनाव प्रचार कार्यालय, मतदान बूथ (बस्ता) नहीं खोलेगा। मतदाताओं को सवारी से नहीं पाएगा । मतदान की समाप्ति के नियत समय के 48 घंटे पूर्व 18 नवंबर की सायं 5 बजे से 20 नवंबर की शाम चुनाव समाप्ति तक सार्वजनिक सभाएं आदि नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल,प्रत्याशी पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में कोई भी चुनाव प्रचार की सामग्री नहीं लगायी जायेगी। मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेगा। इसके साथ ही सोमवार की शाम 5 बजे से 21 नवम्बर तक लाउडस्पीकर का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
इसके साथ ही ऊँची आवाज में चिल्लाना, नारा लगाना एवं लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार, भाषण देना भी प्रतिबन्धित रहेगा। सोमवार शाम 5:00 बजे से प्रचार अवधि समाप्त हो जाएगी।चुनाव प्रचार में लिप्त सभी लोग 18 नवंबर 2024 की शाम 5 बजे,प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद शीघ्र अतिशीघ्र सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र छोड़ देंगे।
इसके बाद पुलिस अधिकारी सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में सघन निरीक्षण करेंगे। सीसामऊ विधान सभा क्षेत्र में जलसे , जुलूस , रैली , यात्रा के रूप में कोई भी प्रत्याशी भीड़ एकत्रित नहीं करेगा और ना ही कोई भी अस्त्र-शस्त्र लेकर चलेगा । कोई भी व्यक्ति एवं राजनीतिक दल , प्रत्याशी धार्मिक स्थलों, मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों व पूजा के अन्य स्थानों को निर्वाचन प्रचार हेतु उपयोग नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।
मतदान के दिन के लिए विशेष निर्देश
मतदान के दिन कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, उद्योग, फैक्ट्री के अधिकारी एवं कर्मचारियों को मतदान करने से नहीं रोगा। सोमवार की शाम 5 बजे से 20 नवम्बर तक किसी भी व्यक्ति, मीडिया के व्यक्ति, समाचार पत्र, टी.वी. चैनल, रेडियो चैनल या किसी भी प्रकार के ओपिनियन पोल व एक्जिट पोल नहीं करेगा और न ही उनके कोई परिणाम घोषित करेगा।
वैवाहिक कार्यक्रम को छोड़कर अन्य सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित किए गए है। इसके साथ ही सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में जनपद के मूल निवासी के अतिरिक्त किसी भी बाहर व्यक्ति के ठहरने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी होटल, गेस्ट हाउस, लॉज, धर्मशाला आदि में यह प्रतिबंध सोमवार की शाम से 20 नवम्बर मतदान समाप्ती तक रहेगा। इस तरह विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लागू किया गया है।
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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल