Assam

दिसपुर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में निषेधाज्ञा लागू

गुवाहाटी, 19 दिसंबर (Udaipur Kiran) । असम की राजधानी दिसपुर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश गुवाहाटी के ईस्ट पुलिस डिस्ट्रिक्ट के उपायुक्त मृणाल डेका ने जारी किया है।

प्रशासन ने विरोध-प्रदर्शनों और आंदोलन के कारण संभावित अव्यवस्था की आशंका जताई है। इसी के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 का उपयोग करते हुए यह आदेश लागू किया गया है, जो अधिकारियों को सार्वजनिक शांति भंग करने वाली गतिविधियों और भीड़ को प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है।

आदेश के अनुसार, दिसपुर कैपिटल कॉम्प्लेक्स के 1 किलोमीटर के दायरे में पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही, बिना अनुमति के विरोध-प्रदर्शन, जुलूस और नारेबाजी पर भी पाबंदी लगाई गई है।

यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि ऐसी गतिविधियों से कार्यालयों के कामकाज, यातायात, और सार्वजनिक शांति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह प्रतिबंध 19 दिसंबर से प्रभावी होगा और इसका उद्देश्य क्षेत्र में सामान्य जनजीवन को सुचारू बनाए रखना है।

सार्वजनिक सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक अधिकारी ने कहा कि शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम जरूरी थे।

आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी व्यक्तियों और संगठनों से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें।

(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश

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