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बनभूलपुरा हिंसा: फईम की मौत की जांच पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से प्रगति रिपोर्ट तलब

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 19 मार्च (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा हिंसा के दौरान गोली लगने से हुई फईम की मौत की जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह मामले की प्रगति रिपोर्ट पेश करे।मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता परवेज, जो मृतक फईम का भाई है, ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल ने पुलिस को 6 मई 2024 को निर्देश दिए थे कि मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच करें। उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें, लेकिन आज तक पुलिस ने इसकी जांच नही की। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से सीबीआई से जांच कराने व परिवार को सुरक्षा दिलाने की मांग की थी। याचिका में कहा कि 8 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा हिंसा के दौरान फईम की गोली लगने से मौत हो गई थी। उसके बाद परिजनों ने इसकी जांच कराने के लिए पुलिस व प्रशासन को कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने न तो इसकी जांच की और न मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद मुकदमा दर्ज कराने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल की कोर्ट में वाद दर्ज कराया। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को निर्देश दिए कि इसमें मुकदमा दर्ज करें और उसकी रिपोर्ट पेश करें, लेकिन अभी तक पुलिस ने मामले की जांच नही की। याचिका में कहा कि फईम की मौत हिंसा के दौरान नही हुई बल्कि अज्ञात लोगों ने पहले उसकी गाड़ी में आग लगाई बाद में उसे गोली मार दी और घर का सारा सामान ले गए।

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(Udaipur Kiran) / लता

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