नैनीताल, 27 अगस्त (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड बार काउंसिल में नए अधिवक्ताओं के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बार काउंसिल ने पंजीयन शुल्क में कमी कर दी है।
उत्तराखंड बार काउंसिल के सदस्य सचिव मेहरबान सिंह कोरंगा की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट पिटीशन गौरव कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में 30 जुलाई 2024 को पारित आदेश के अनुपालन में पंजीकरण शुल्क में परिवर्तन कर दिया गया था। जिस कारण पंजीकरण फार्म के प्रारूप में भी परिवर्तन किया गया है। नये पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी अब नये पंजीकरण आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। जिसके संलग्नक नियमों में शुल्क का विवरण दिया गया है। बताया कि अब नए फार्म पर आवेदन बार काउंसिल कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। फार्म का नया प्रारूप और नियम बार काउंसिल आफ उत्तराखंड की बेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आवेदन फार्म बेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा।
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(Udaipur Kiran) / लता / प्रभात मिश्रा