Uttar Pradesh

प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. गौरव राय निलंबित

डा. गौरव राय

बलिया, 27 सितंबर (Udaipur Kiran) । जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला अस्पताल का निरीक्षण करने गए अधिकारी से अभद्रता और प्राइवेट प्रैक्टिस करने के आरोप में अस्थि रोग विशेषज्ञ डा. गौरव राय को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उन्हें अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मेरठ मण्डल के कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि बीती 29 अगस्त को नगर मजिस्ट्रेट औचक निरीक्षण करने जिला अस्पताल पहुंचे थे। इस दाैरान पता चला कि हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. गौरव राय अस्पताल के बाहर निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। नगर मजिस्ट्रेट ने उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करते पकड़ लिया, तो वे उनसे उलझ पड़े। साथ ही अभद्र एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी भी करने लगे थे। औचक निरीक्षण करने गए नगर मजिस्ट्रेट पर डॉक्टर की धौंस वाला वीडियो खूब वायरल हुआ था। इससे सरकार की किरकिरी भी हुई थी। जिलाधिकार ने उनके विरुद्ध शासन को रिपोर्ट भेज दी थी। अब जाकर इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हुई है। शुक्रवार को डा. गौरव राय को प्राइवेट प्रैक्टिस किये जाने और औचक निरीक्षण के समय सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाये जाने के आरोप में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम चार (एक) के अन्तर्गत शासन द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पहले से अपेक्षित इस कार्रवाई की जानकारी होते ही हड़कंप मच गया।

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(Udaipur Kiran) / नीतू तिवारी

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