CRIME

प्रयागराज: दुष्कर्म व हत्या के दाेषी को हुई मृत्यु दण्ड की सजा

प्रयागराज: दुष्कर्म व हत्या मामले के आरोपित को हुई मृत्यु दण्ड की सजा का प्रतीकात्मक छाया चित्र

प्रयागराज, 15 मई (Udaipur Kiran) । नवाबगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय ने दुष्कर्म एवं हत्या मामले के आरोपित को दोष सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने गुरुवार को मृत्युदंड एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने दी।

उन्होंने बताया कि प्रयागराज के नवाबगंज थाने में वर्ष 2012 में प्रतापगढ़ जनपद के हथिगवां थाना क्षेत्र के किलहनापुर गांव निवासी विनोद पासी पुत्र राम सुमेर पासी के खिलाफ धारा 302,376,201 भारतीय दण्ड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

योगी सरकार के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चलाए जा रहे अभियान के तहत नवाबगंज थाने की पुलिस टीम ने प्रभावी पैरवी की। पैरवी के क्रम में 15 मई न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या-02 इलाहाबाद ने आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद धारा-302 में मृत्युदण्ड की सजा एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड, धारा-376 में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड तथा धारा-201 में 7 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

इस प्रकरण की पैरवी नवाबगंज थाने के पैरोकार सिपाही वीरेन्द्र कुमार, कोर्ट मोहर्रिर महिला सिपाही सावित्री, नवाबगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक राघवेन्द्र सिंह एवं एडीजीसी मनोज कुमार पांडेय और सविता पाठक ने प्रभावी ढंग से पैरवी किया। जिससे जघन्य अपराध करने वाले को सजा दिलाने में प्रयागराज पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल

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