उदयपुर, 3 अगस्त (Udaipur Kiran) । पिछले साल राजस्थान के पूरे देश में शर्मसार करने वाले प्रतापगढ़ निर्वस्त्र महिला परेड मामले में अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया। मामले में कोर्ट ने पीड़िता के पति सहित 17 लोगों को दोषी माना है। 14 दोषियों को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। तीन महिलाओं को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई है।
गौरतलब है कि गत वर्ष प्रतापगढ़ के धरियावद में आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाने की घटना सामने आई थी। शनिवार को धरियावद में सिविल न्यायाधीश रामकन्या सोनी ने सुनवाई पूरी होने के बाद सजा का ऐलान किया।
कोर्ट ने पीड़िता के पति कान्हा मीणा सहित खेतिया मीणा, मोतिया उर्फ मोतीलाल मीणा, पुनिया मीणा, केसरा उर्फ केसरीमल मीणा, सूरज मीणा, पिंटू मीणा, नाथूलाल मीणा, मानाराम उर्फ वेणीयां मीणा, नेतिया मीणा, रूपा मीणा, गौतम मीणा, रामलाल मीणा, रमेश मीणा को 7-7 साल जेल की सजा सुनाई है। तीन महिला आरोपी इंद्रा मीणा, मीरकी मीणा और झुमली मीणा को 5-5 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट के फैसले के बाद सभी को अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक मनीष नागर ने इस मामले की पैरवी की।
(Udaipur Kiran) / सुनीता