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पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास व 61 हजार रुपए जुर्माना

पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास व 61 हजार रुपए जुर्माना

अजमेर, 9 जून (Udaipur Kiran) । अजमेर के विशिष्ट न्यायालय संख्या दो पॉक्सो एक्ट ने अजमेर के क्लाकटावर पुलिस थाना अन्तर्गत दर्ज एक मामले में आरोपी हिमांशु खत्री को 10 साल के कठोर कारावास और 61 हजार रुपए के आर्थिक दण्ड से दंडित किया है।

अजमेर पॉक्सो एक्ट न्यायालय संख्या दो के विशिष्ट लोक अभियोजक संजय कुमार ने जानकारी दी कि अप्रेल 2024 में पीड़िता की मां ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें हिमांश खत्री के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की विविध धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया। पीड़िता के बयान, एफएसएल रिपोर्ट और डाक्टरी जांच रिपोर्ट सहित अन्य करीब 28 दस्तावेज व 12 गवाह अदालत के समक्ष पेश किए गए। अदालत ने पूरे मामले में जांच व जिरह बहस सुनने के बाद आरोपी को कुल 10 साल की कठोर सजा और 61 हजार रुपए आर्थिक जुमाने से दण्डित किया है।

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(Udaipur Kiran) / संतोष

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