मुंबई, 15 मई ( हि. स.)।ठाणे शहर पुलिस आयुक्तालय के भीतर अब ड्रोन या अन्य मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शहर में कुछ शरारती तत्वों द्वारा इन उपकरणों का उपयोग किए जाने की संभावना को देखते हुए, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा सार्वजनिक अशांति को रोकने के लिए यह निवारक कदम उठाया गया है। ठाणे पुलिस आयुक्त कार्यालय ने इस संबंध में आज त्वरित आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस आदेश के अनुसार, ठाणे शहर पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को ड्रोन या इसी तरह के उपकरण उड़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह आदेश 14 मई, 2025 से प्रभावी हो गया है तथा 3 जून, 2025 तक लागू रहेगा। यह स्पष्ट किया गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह भी कहा गया है कि स्थिति की गंभीरता और तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए यह आदेश तत्काल लागू किया गया है। उपायुक्त (मुख्यालय-1), विशेष शाखा, ठाणे शहर, डॉ. श्रीकांत परोपकारी द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं।
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(Udaipur Kiran) / रवीन्द्र शर्मा
