चंडीगढ़, 29 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हरियाणा पुलिस ने प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए जहां पुलिस कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है वहीं पुलिस मुख्यालय की तरफ से दैनिक गतिविधियों के मद्देनजर अलग से पत्र जारी करके पुलिस को नए कानूनों के तहत कार्य करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर द्वारा नए कानूनों के संबंध में प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को जारी पत्र में कहा गया है कि अब किसी आरोपित को कोर्ट में पेशी के वक्त भी पुलिस हथकड़ी लगा सकेगी। इसके लिए नए कानून में पुलिस को अधिकार दिए गए हैं जिसमें 12 तरह के अपराधियों को पुलिस अपने स्तर पर ही हथकड़ी पहना सकती है। पहले पुलिस को इसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होती थी।
पत्र के अनुसार फील्ड में तैनात पुलिस कर्मियों को इस बारे में ट्रेनिंग देने के लिए कहा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से हरियाणा सरकार को मार्च महीने तक तीन नए कानून लागू करने का टाइम दिया गया है जिसके चलते जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 43(3) में अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों की तरफ से हथकड़ी का इस्तेमाल करने का प्रावधान है।
पत्र के मुताबिक पुलिस अधिकारी किसी को गिरफ्तार करते वक्त या कोर्ट में पेश करते समय हथकड़ी लगा सकता है, अगर वह कोई अपराध बार-बार कर चुका है या आदतन अपराधी है या फिर हिरासत से फरार हो चुका है। इसके अलावा, अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए 11 अपराधों के आरोपित को हथकड़ी लगाई जा सकती है। इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध से लेकर आतंकवाद, नशा, हथियार और गोला-बारूद, रेप, मर्डर, एसिड अटैक, बच्चों के विरोध यौन अपराध से लेकर राज्य के खिलाफ अपराध तक शामिल हैं
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(Udaipur Kiran) शर्मा