
प्रयागराज, 10 अप्रैल (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को मोटरसाइकिल भत्ता देने के सरकारी घोषणा के बावजूद अमल न करने के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार, गृह सचिव व डीजीपी से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने आरक्षी राहुल कुमार की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस स्मृति दिवस 2022 को मुख्य आरक्षी/आरक्षियों को साइकिल भत्ता 200 रुपये को मोटरसाइकिल भत्ते में बदल कर 500 रुपये करने की घोषणा की गई थी। जिसे कैबिनेट द्वारा 12 सितम्बर, 2023 को अनुमोदन प्रदान किया गया था। परन्तु अधिकारियों की हीला-हवाली के कारण कोई शासनादेश नहीं जारी हो सका है और मोटरसाइकिल भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
