Jammu & Kashmir

पुलिस ने श्रीनगर में एनडीपीएस अधिनियम के तहत ड्रग तस्कर की लाखों की संपत्ति जब्त की

श्रीनगर, 21 फरवरी, हि. स.। पुलिस ने श्रीनगर में एनडीपीएस अधिनियम के तहत ड्रग तस्कर की लाखों की संपत्ति जब्त की।

श्रीनगर में पुलिस ने एक ड्रग तस्कर की संपत्ति जब्त की है जिसमें वाहन के रूप में चल संपत्ति शामिल है जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख है। वाहन को ड्रग तस्कर जाविद अहमद वानी पुत्र अली मोहम्मद निवासी गैसू हजरतबल द्वारा अवैध ड्रग्स और पदार्थों की बिक्री के माध्यम से हासिल किया गया था जो पीएस जकूरा के एफआईआर नंबर 27/24 यू/एस 8/20, 21 एनडीपीएस के मामले में शामिल है।

प्रशासक और सक्षम प्राधिकारी दिल्ली से पुष्टि के साथ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 एफ के प्रावधानों के तहत संपत्ति जब्त की गई थी।

जम्मू-कश्मीर पुलिस समुदाय को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों से बचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है और इस अवैध व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखने का संकल्प लेती है। इस लड़ाई में जनता का सहयोग बहुत जरूरी है और नशीली दवाओं से जुड़ी गतिविधियों के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करने का आग्रह किया जाता है।

(Udaipur Kiran) / रमेश गुप्ता

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