Jharkhand

अपहरण कांड में ग़ालिब के खिलाफ जारी हुआ वारंट, गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस

रजरप्पा थाना फाइल फोटो

केरल हाई कोर्ट ने आशा को दी पुलिस प्रोटेक्शन

रामगढ़, 27 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र से अपहृत की गई युवती आशा वर्मा को लेकर पुलिस काफी सक्रिय है। एसपी अजय कुमार ने गुरुवार को बताया कि अपहरण कांड संख्या 38/25 में पुलिस ने न्यायालय से वारंट मांगा था। न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। एसपी ने बताया कि आशा वर्मा के भाई रौनक कुमार वर्मा ने अपनी बहन के अपहरण कांड में चितरपुर, दर्जी मोहल्ला निवासी मो ग़ालिब और उसके सहयोगियों के बारे में जिक्र किया था। वर्तमान समय में ग़ालिब खान उर्फ राजा केरल राज्य के अलपुंझा जिला अंतर्गत कायमकुलम थाना क्षेत्र में मौजूद है। रामगढ़ पुलिस की टीम उस थाना क्षेत्र में पहुंची हुई है। न्यायालय से जारी वारंट भी टीम को भेज दिया गया है। स्थानीय पुलिस के सहयोग से गालिब को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।

आशा वर्मा के केस में शामिल अधिवक्ता जया एस लता ने बताया कि गुरुवार को हाई कोर्ट केरल में सुनवाई हुई। आशा वर्मा ने बालिग होने के साथ अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी। हाई कोर्ट ने उसे पुलिस सुरक्षा मुहैया करने का आदेश दिया है। कोर्ट में बहस के दौरान यह मुद्दा उठाया गया कि आशा वर्मा को अपहृत कर झारखंड के रामगढ़ जिले से केरल के अलपुंझा जिले में लाया गया है। लेकिन आशा ने खुद यह स्पष्ट किया कि वह अपनी मर्जी से यहां आई है। वह बालिग है और अपने फैसले खुद ले सकती है। वह अपनी मर्जी से मो ग़ालिब के साथ केरल आई थी। उसने हिंदू रीति रिवाज से ही शादी की और आज भी हिंदू धर्म को ही मान रही है।

रामगढ़ पुलिस कांड संख्या 38/25 के आरोपित गालिब को गिरफ्तार करने के लिए कायमकुलम थाने पहुंची, तो वहां काफी मजमा लग गया। सैकड़ों लोग पुलिस की इस कार्रवाई को गलत बता रहे थे। उसमें कुछ लोग स्थानीय राजनीतिक दल से भी थे। वहां की पुलिस ने भी हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद ही कार्रवाई करने की बात कही।

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(Udaipur Kiran) / अमितेश प्रकाश

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