जौनपुर, 24 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । जनपद पुलिस का एनकाउंटर सवालों के घेरे में आ गया है। बीते 20 दिसम्बर को सिकरारा पुलिस ने सौरभ कुमार पाल नामक आरोपी को हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया था। पुलिस की गोली से आरोपित युवक घायल हुआ था। उसके बाएं पैर में गोली लगी थी।उसके परिवार वालों ने मीडिया के सामने दावा किया है कि पुलिस द्वारा सौरभ पाल को ले जाते समय का सीसीटीवी फुटेज यह सिद्ध करता है कि पूरी कहानी झूठी व फ़र्ज़ी है।
आरोपित की पत्नी ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसके पति सौरभ पाल को 19 दिसम्बर को दोपहर 1 बजे पुलिस ने कलापुर के पास से उठाया। पुलिस ने परिजनों को बताया कि पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा। दूसरे दिन पता चला कि सिकरारा पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा सौरभ को उठाए जाने का सीसीटीवी फुटेज भी उनके पास है। जिससे पुलिस के दावों की पोल खुल रही है। सौरभ की मां ने डीएम से मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर इंसाफ दिलाने की मांग की। इस मामले में एसीजेएम चतुर्थ की अदालत ने भी पुलिस अधीक्षक को जांच टीम गठित करने का आदेश दिया है।
मंगलवार को डीएम कार्यालय पहुंची सौरभ कुमार पाल की मां ने दावा किया कि उनका बेटा 19 दिसम्बर को जरूरी सामान लेने अपने गांव शेख अशरफपुर से एचएफ डिलक्स बाइक से कलापुर बाजार गया था। वहां से खुटहन थाने के लगभग दर्जन भर पुलिसकर्मी उसे जबरदस्ती उठा ले गये। थाना खुटहन ले जाते समय की फुटेज इमामपुर बाजार समेत खुटहन के कई सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। मां ने दावा किया कि गांव के कुछ युवकों ने सौरभ को ले जाते समय खुटहन पुलिस को देखा था।
पीड़ित मां ने कहा कि जब वो थाने पहुंची तो उसे बताया गया कि उसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया जायेगा। शाम तक नहीं छोड़े जाने के बाद दूसरे दिन फिर पीड़िता थाने पहुंची तो पुलिस ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसी दिन शाम को पता चला कि उनके बेटे का थाना सिकरारा की पुलिस ने भोर में ही चांदपुर नहर पुलिया के किनारे ले जाकर एनकाउंटर कर दिया और बाएं पैर में गोली मार दी। आरोपित की मां का कहना है कि उसके बेटे को गिरफ्तार करने की कहानी फर्जी और झूठी है। उसने डीएम से अपील किया कि पुलिस से जुड़े अधिकारियों की बजाय एक स्वतंत्र कमेटी बनाकर घटना की जांच कराई जाए ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके।
इस घटना पर एसीजेएम चतुर्थ न्यायालय ने भी पुलिस एनकाउंटर पर सवालिया निशान लगाए थे। न्यायालय ने पाया था कि मुठभेड़ के दावे के बावजूद खाली कारतूस, बुलटप्रूफ जैकेट या ऐसा अन्य कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया, जिससे घटना संदेह के घेरे में है। अदालत ने जौनपुर पुलिस अधीक्षक को घटना के सम्बन्ध में जांच के लिए टीम गठित करने और तीन दिन के अंदर टीम गठित कर सूचना देने का आदेश दिया है।
(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव