Jammu & Kashmir

पुलिस ने कुलगाम में 02 दो मंजिला आवासीय मकान कुर्क किए

कुलगाम , 26 मार्च (Udaipur Kiran) । मादक पदार्थ तस्करों/नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ चल रहे प्रयासों को मजबूत करते हुए कुलगाम में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों की 1.5 करोड़ से अधिक कीमत की संपत्ति को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 68 के प्रावधानों के तहत कुर्क किया है।

कुलगाम पुलिस ने एक ड्रग तस्कर रेयाज अहमद गनी पुत्र मोहम्मद जब्बार गनी निवासी नास्सू बदरागुंड, काजीगुंड के दो दो मंजिला आवासीय मकानों को कुर्क किया है जिनका क्षेत्रफल क्रमश: 1271 वर्ग फुट और 764 वर्ग फुट है और जो नास्सू बदरागुंड में खसरा नंबर 427 मिनट वाली जमीन पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 के तहत एफआईआर संख्या 103/2024 में दर्ज है। आरोपी व्यक्ति एक कुख्यात ड्रग तस्कर है जो युवाओं में ड्रग्स बेचता है।

जिस पर एफआईआर संख्या 310/2015 यू/एस 8/15 एनडीपीएस अधिनियम, एफआईआर संख्या 103/2024 यू/एस 8/20 एनडीपीएस अधिनियम पुलिस स्टेशन काजीगुंड में पंजीकृत है और वर्तमान में सेंट्रल जेल कोट बलवाल जम्मू में पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत बंद है पुलिस स्टेशन काजीगुंड में भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए। उक्त दोनों संपत्तियां अवैध मादक पदार्थ व्यापार से अर्जित की गई थीं।

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 ई और 68 एफ के अनुपालन में आरोपी व्यक्तियों द्वारा अवैध साधनों से अर्जित की गई अचल संपत्ति को जब्त या कुर्क किया जाना चाहिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना हस्तांतरित/बेचा/खरीदा या अन्यथा निपटाया नहीं जाएगा।

—————

(Udaipur Kiran) / रमेश गुप्ता

Most Popular

To Top