
फिरोजाबाद, 31 जनवरी (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को जहर खुरानी के दोषी को 5 वर्ष 9 महीने की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मनोज कुमार कुवैत से 28 मार्च 2019 को दिल्ली एयरपोर्ट पर आए। वहां उसका साथी राकेश चौहान पुत्र भीकम चौहान मिल गया। दोनों लिच्छवी एक्सप्रेस से अपने घर जा रहे थे। दोनों बी-1 बोगी की 53 व 54 सीट पर बैठे थे। ट्रेन के टूंडला पहुंचते ही पास बैठा यात्री कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। उसने मनोज व राकेश को कोल्ड ड्रिंक पिला दी। कोल्ड ड्रिंक पीते ही दोनों बेहोश हो गए। युवक उनका सामान लेकर उतर गया। दोनों को मऊ के जिला अस्पताल में बेहोशी की हालत में भर्ती कराया। होश में आने पर मनोज ने टूंडला जीआरपी थाने में 2 अप्रैल 2019 को मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने विवेचना के बाद पंकज पुत्र रामप्रताप निवासी कच्ची टूंडली के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो सर्वेश कुमार पांडे की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी अवधेश शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने पंकज को दोषी माना।
न्यायालय ने उसे 5 वर्ष 9 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
