सुल्तानपुर, 31 जुलाई (Udaipur Kiran) । अम्बेडकर नगर जिले के एक आरोपित युवक को पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज कुमार श्रीवास्तव ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर कोर्ट ने पांच हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से वो तीन साल पहले एक किशोरी को भगा ले गया था।
विशेष लोक अभियोजक रमेश चंद्र सिंह ने बुधवार को बताया कि गोसाईंगंज थाने में 14 फरवरी 2021 को एक एफआईआर लिखाई गई थी। जिसके अनुसार 17 साल की एक किशोरी एक दिन पहले चार बजे शौच के लिए गई थी। वह घर नहीं लौटी तो खोजबीन की गई। तब पता चला कि अम्बेडकर नगर के मालीपुर थाने के रामपुर दूबे धमरुवा गांव निवासी धीरज कनौजिया उसे भगा ले गया है। उसके घर जाने पर धीरज की मां और भाई ने कहा कि उन्हें खोजो मुझे कुछ पता नहीं है। एफआईआर लिखकर पुलिस ने विवेचना शुरू की तो किशोरी दस दिन बाद पुलिस को मिली। विवेचक ने अपहरण और पॉक्सो अधिनियम मे आरोप पत्र न्यायालय भेजा।
अभियोजन ने पांच व बचाव की ओर से एक गवाह परीक्षित कराए गए।
(Udaipur Kiran) / दया शंकर गुप्ता / शरद चंद्र बाजपेयी / विद्याकांत मिश्र