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पीएलएफआई  उग्रवादी की जमानत याचिका खारिज

फ़ाइल फ़ोटो कोर्ट

रांची, 22 अक्टूबर( हि.स.)। एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने मंगलवार को पीएलएफआई के उग्रवादी राकेश कुमार पासवान उर्फ आर्यन की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी है।

आरोपित चतरा के लावालॉग के धारा गांव का रहनेवाला है।

वह चार दिसंबर 2018 से लगातार जेल में ही है। उस पर ठेकेदारों पर दबाव बनाने और जबरन वसूली के लिए जनता को धमकाने के लिए आग्नेयास्त्रों से लैस होकर घटना को अंजाम देने का आरोप है।

लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के बालूभांग के तितिर महुआ जंगल में कैडर सदस्य एकत्र होकर बालूमाथ रेलवे साइडिंग के पास जेसीबी मशीन में आग लगाकर गंभीर अपराध करने की योजना बना रहे थे। इसी दौरान स्थानीय पुलिस ने तीन दिसंबर 2018 को पकड़ा था। राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण इसे मामले को एनआईए ने जून 2019 में टेक ओवर किया है। सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से कहा गया कि मामले में 40 गवाहों को प्रस्तुत कर चुकी है। साथ ही दस्तावेज को प्रूफ कराया है। जमानत देने पर गवाही प्रभावित हो सकती है। आरोपित की याचिका झारखंड हाईकोर्ट से दो बार खारिज हो चुकी है।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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