जबलपुर, 5 दिसंबर (Udaipur Kiran) । मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार ने 53 प्रजातियों के वृक्षों की कटाई और परिवहन पर लगी रोक हटाने के संबंध में याचिका दायर की गई है जिसकी सुनवाई गुरुवार को हुई।
याचिकाकर्ताओं ने चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच को बताया कि इस मामले में दायर याचिका को इंदौर खंडपीठ ने खारिज कर दिया है।
इससे अब पेड़ों की कटाई और उनका परिवहन बड़े स्तर पर होने की संभावना है। विवेक कुमार शर्मा और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर याचिकाओं में कहा गया कि प्रदेश सरकार ने सितंबर 2015 में जारी अधिसूचना के माध्यम से 53 प्रजातियों के वृक्षों की कटाई और परिवहन के लिए आवश्यक अनुमति के प्रावधान को समाप्त कर दिया है।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को बताया कि पेड़ों की कटाई और परिवहन पर रोक न होने से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, जिसका मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्यान नहीं दिया।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने 53 प्रजातियों के वृक्षों की कटाई और परिवहन पर लगी रोक हटा दी है। इस आदेश के तहत निजी भूमि पर स्थित वृक्षों की कटाई और परिवहन के लिए अब किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई होगी, जिससे पर्यावरण पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ेगा।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद इंदौर हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश की वैधानिकता पर बड़ी बेंच द्वारा सुनवाई करने का आदेश जरी किया है।
—————
(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक