
कानपुर, 22 जनवरी (Udaipur Kiran) । जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट दो पहिया वाहनों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। शहर में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक करने उद्देश्य से इस नियम को लागू किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने बुधवार को कहा कि शहर में दो पहिया वाहन चालक यातायात नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए हेलमेट नहीं लगाते है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ घटनाओं में हेलमेट ना होने की वजह से दो पहिया वाहन चालकों की मौतें भी हुईं है। बावजूद इसके वाहन चालक इन घटनाओं से सबक नहीं ले रहे है। इसी के चलते शासनादेश के तहत नाे हेलमेट नाे फ्यूल का आदेश आज जारी कर दिया गया है। साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों काे 26 जनवरी तक होर्डिंग और सीसीटीवी कैमरे भी लगवाने होंगे, इस दाैरान लाेगाें काे जागरूक भी करना हाेगा। 26 जनवरी से इस नियम को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। यदि इसके बाद पेट्रोल पंप संचालकों ने इन नियमों का उलंघन किया तो उनके खिलाफ की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह नियम वाहन चालक के साथ-साथ पीछे बैठी सवारी पर भी लागू होगा यानी दाेनाें काे हेलमेट लगाना अनिवार्य हाेगा। बिना हेलमेट पहुंचे वाहन चालकों ने यदि पेट्रोल पंप कर्मियों को पेट्रोल लेने का दबाव बनाने की कोशिश करी तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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(Udaipur Kiran) / Rohit Kashyap
