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प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऐट वर्कप्लेस एक्ट पर याचिकाकर्ता को निर्वाचन आयोग के पास जाने की सलाह

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 09 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऐट वर्कप्लेस एक्ट के तहत आंतरिक शिकायत समिति बनाने की मांग पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को पहले निर्वाचन आयोग के पास जाने की सलाह दी। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है। वो इस केस में सक्षम प्राधिकार है, आप उनके पास अपनी बात रखिए। अगर वहां से कोई समाधान नहीं निकलता है तो आप फिर कोर्ट आने के लिए स्वतंत्र हैं। वकील योगमाया ने दायर याचिका में कहा था कि दिशा-निर्देशों के मुताबिक आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है। इस दिशा-निर्देश को हर राजनीतिक दलों पर लागू करना चाहिए। ऐसा करने से राजनीतिक दलों में महिलाओं के अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिलेगी। याचिका में केंद्र सरकार और सभी राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाया गया था।

(Udaipur Kiran) /संजय ———–

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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