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निर्वाचित मेयर शंभु पासवान के जाति प्रमाण पत्र की जांच के मामले में याचिका ​​निस्तारित

नैनीताल हाईकोर्ट।

– डीएम देहरादून को जाति प्रमाण पत्र की जांच कर निर्णय लेने के निर्देशनैनीताल, 7 अप्रैल (Udaipur Kiran) । नैनीताल हाई कोर्ट ने ऋषिकेश नगर निगम के हाल के निकाय चुनावों में निर्वाचित मेयर शंभु पासवान के जाति प्रमाण पत्र की जांच को लेकर दायर याचिका को निस्तारित करते हुए जिलाधिकारी देहरादून को चार सप्ताह के भीतर मेयर के जाति प्रमाण पत्र की जांच कर निर्णय लेने को कहा है। काेर्ट के निर्णय के बाद मेयर की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ना तय है।

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि मेयर शुभु पासवान ने चुनाव लड़ने के लिए खुद को अनुसूचित जाति का बताया था। याचिकाकर्ता का आरोप कि राज्य बनने से चंद माह पहले शंभु पासवान ने अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया था जबकि इसी आधार पर फिर 2016 में जाति प्रमाण पत्र बनवाया जबकि तमाम रजिस्ट्री में याचिका में पासवान के जाति प्रमाण पत्र की जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना था कि जब जिलाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया तो उन्होंने जांच नहीं की। यहां तक कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन करने के बाद भी रिकार्ड नहीं दिए जा रहे हैं।

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(Udaipur Kiran) / लता

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