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महाकुम्भ मेले में पान्टून पुलों की सामग्री सप्लाई के ठेका आवंटन के खिलाफ याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज, 09 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महाकुम्भ मेले में बनने वाले पान्टून पुलों के लिए साल स्लीपर व साल एजिंग आपूर्ति ठेका आवंटन प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाओं पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए खारिज कर दी है।

कोर्ट ने कहा टेंडर कार्यवाही में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने कोई मनमानी, भेदभाव व दुर्भावना पूर्ण कार्यवाही नहीं की है। पूरी प्रक्रिया नियमानुसार अपनाई गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ तथा न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने डायनमिक इन्फ्राकान प्रा लि व मेसर्स बंगाल वुड एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स की याचिका पर दिया है।

याची का कहना था पीडब्ल्यूडी प्रयागराज ने महाकुम्भ मेला में पान्टून पुलों में इस्तेमाल होने वाले साल स्लीपर व साल एजिंग की आपूर्ति का टेंडर निकाला। याची ने 2,26,900 रूपये प्रति घनमीटर की बोली लगाई। कुल 12 कम्पनियों ने टेंडर भरा। जिसमें से याची सहित 11 कम्पनियों को योग्य पाया गया। किंतु 15 जून 24 को जब टेंडर खुला तो 5 कम्पनियो को ठेका मिला। जिसमें 1,58,000 रूपये प्रति घनमीटर की बोली मंजूर की गई। तीन कम्पनियों धोरमनाथ ट्रेडर्स, श्रद्धा टिंबर स्टोर व बसंत टिंबर मार्ट के स्टाक को लेकर याची ने सवाल उठाया। कहा उनके पास निर्धारित स्टाक नहीं है। जो टेंडर शर्तों का उल्लघंन है।

विपक्षी की तरफ से कहा गया कि खरीद समिति ने स्टाक का सत्यापन सहायक फारेस्ट रेंज छत्तीसगढ़ से किया था। ठेका पाने वाली कम्पनी का स्टाक 1,13,197 घनमीटर पाया गया। किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक खामी नहीं है। कोर्ट ने कहा टेंडर कार्यवाही नियमानुसार है और हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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