– राज्य सरकार व अन्य से तीन हफ्ते में जवाब तलब
प्रयागराज, 31 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 621 असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल आफिसर भर्ती के दौरान खाली रह गए पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और आयोग से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने दीपक कुमार एवं 7 अन्य की याचिका पर पारित किया है। याची का कहना है कि 2019 के भर्ती विज्ञापन में 346 सामान्य, 60 अनुसूचित जाति, 21 जनजाति व 193 ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। जिसकी अर्हता ओ लेबल डिप्लोमा रखा गया है। याचियों ने भी आवेदन किया है। 2248 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। क्षैतिज आरक्षण से पद भरे गये लेकिन 27 पद योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण अभी भी खाली रह गये हैं। इन सीटों पर आरक्षित कोटे में नियुक्ति की मांग की गई है।
कोर्ट ने निबंधक अनुपालन को आदेश की प्रति सचिव इकोनामिक्स स्टैटिक्स डिवीजन स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ, निदेशक परिवार कल्याण विभाग लखनऊ व आयोग को भेजने का भी आदेश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / पवन कुमार श्रीवास्तव