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कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ मप्र हाईकोर्ट में याचिका दायर

कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ मप्र हाईकोर्ट में याचिका दायर

जबलपुर/भोपाल, 31 अगस्त (Udaipur Kiran) । फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की आगामी छह सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर स्थित मुख्य खंडपीठ में याचिका दायर की गई है। सिख संगत जबलपुर, श्री गुरु सिंह सभा इंदौर की ओर से शनिवार को दायर की गई जनहित याचिका में फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील नरेंद्र पाल सिंह रूपराह ने बताया कि इंदौर के सरदार मंजीत सिंह भाटिया और जबलपुर के सरदार मनोहर सिंह की ओर से दायर याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया है कि इस फिल्म को लेकर पूरे देश के सिख समाज के लोग दुखी हैं। फिल्म में चार सिख हिंदुओं को गोली से भूनते दिखाए गए हैं। वे वी वांट खालिस्तान, सानू खालिस्तान चाहिदा… यह सब कह रहे हैं। सिखों का रूप वीभत्स और खतरनाक बताया है, यह पूरी तरह से गलत है। याचिका में मांग की गई है कि फिल्म का सर्टिफिकेट रद्द किया जाए, इसे सार्वजनिक रूप से जानी नहीं किया जाए। यह भी मांग की गई है कि रिलीज से पहले इस फिल्म को इंदौर और जबलपुर के सिख पदाधिकारियों को दिखाई जाए।

एडवोकेट रूपराह ने बताया, ‘पहले इस फिल्म को लेकर लीगल नोटिस दिया गया था, लेकिन जब नोटिस का जवाब कंगना रनौत और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ ने नहीं दिया गया, तब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। इसमें फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पार्टी बनाया है। याचिका पर सुनवाई दो सितंबर को डिविजन बैंच में होगी।

इससे पहले शुक्रवार को जबलपुर में फिल्म के विरोध में जमकर प्रदर्शन हुआ था। सैकड़ों लोग रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए फिल्म पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने फिल्म में सिख समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी पत्र लिखा है।

(Udaipur Kiran) /विलोक

(Udaipur Kiran) तोमर

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