Madhya Pradesh

मप्र हाईकोर्ट में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के खिलाफ याचिका दायर 

जमीन के गलत मुआवजे को लेकर हाईकोर्ट ने कलेक्टर को लगाई फटकार

जबलपुर, 30 जनवरी (Udaipur Kiran) । जबलपुर निवासी एडवोकेट विकास महावर की ओर से हाईकोर्ट में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को लेकर याचिका दायर की गई है। जिसमे बताया गया है की एमपी स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में अभी तक 84 करोड़ से अधिक रुपए के उपकरण खरीदे गए हैं लेकिन कैंसर मरीजों को अभी भी राहत नहीं है। इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार व कैंसर संस्थान को अतिरिक्त हलफनामा पेश करने को कहने के साथ राज्य सरकार से पूछा है कि स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के कैंसर वार्ड के 2016 में स्वीकृत रुपए से अभी तक कौन-कौन से उपकरण खरीदे गए हैं।जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ व जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन से पूछा है कि स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के कैंसर वार्ड के 2016 में स्वीकृत 84 करोड रुपए से अभी तक कौन-कौन से उपकरण खरीदे गए हैं।

याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में प्रदेश का एकमात्र स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है.जहां पर जबलपुर ही नही बल्कि समूचे महाकौशल,बुंदेलखंड से कैंसर मरीज इलाज कराने के लिए यहां आते हैं। करीब 8 साल पहले 2016 में कैंसर इंस्टीट्यूट की सौगात मिली थी लेकिन आज भी कैंसर से पीडि़त गंभीर मरीजों को इंस्टीट्यूट में इलाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। परेशान होकर उन्हें बड़े शहरों में जाकर महंगा इलाज करना पड़ रहा है। याचिका में यह भी बताया गया की मशीनों के अभाव में संस्थान का उचित रूप से संचालन नहीं हो पा रहा है। मरीजों को रेडिएशन थेरेपी का लाभ भी नहीं मिल रहा है ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। मशीनों के लिए राज्य सरकार के पास करीब 84 करोड रुपए पड़े हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया। एडवोकेट विकास महावर ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने 135 करोड़ रुपए का बजट स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए आवंटित किया था इसमें से करीब 50 करोड़ रुपए में बिल्डिंग तैयार की गई। कोर्ट ने इस बात पर भी आश्चर्य जाता है कि 8 वर्ष पूर्व राशि स्वीकृत होने के बावजूद अभी तक संस्थान में उपकरण क्यों नहीं खरीदे गए हैं। मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद नियत की गई है।

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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक

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