
नई दिल्ली, 28 मार्च (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने संसद, विधान सभाओं और ग्राम पंचायतों के चुनावों में दिव्यांगों के लिए दो फीसदी आरक्षण की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि कोर्ट इस संबंध में दिशानिर्देश कैसे जारी कर सकती है, ये नीतिगत मामला है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर आप रोजगार में आरक्षण की मांग कर रहे होते तो हम विचार भी कर सकते थे, लेकिन इस मामले में दिशानिर्देश कैसे दे सकते हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 8 नवंबर 2024 के उस आदेश का हवाला दिया गया था। तब कोर्ट ने कहा कि अगर दिव्यांगों को सार्वजनिक दफ्तरों में पहुंच की व्यवस्था में कोई समस्या है तो हम विचार कर सकते हैं। अगर सार्वजनिक दफ्तरों में दिव्यांगों के लिए लिफ्ट या रैंप की जरुरत हो तो हम विचार कर सकते हैं।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
