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श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मथुरा की अदालत में लम्बित मामले हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग में याचिका

इलाहाबाद हाईकाेर्ट्

-विपक्षियों को जवाब दाखिल करने का मिला समय, अगली सुनवाई 20 फरवरी को

प्रयागराज, 08 जनवरी (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मामलों को मथुरा से हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग में दाखिल याचिका पर विपक्षियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने विजय सिंह तेवा की स्थानांतरण याचिका पर दिया है। याची की अधिवक्ता रीना एन सिंह का कहना है कि मथुरा की अदालत में अब भी श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सम्बंधित आधा दर्जन से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण मामला राधा रानी वृषभानु कुमारी वृंदावन द्वारा उनके ’नेक्स्ट फ्रेंड’ अधिवक्ता रीना एन सिंह के माध्यम से मार्च 2024 में दाखिल किया गया था।

यह मुकदमा भी मथुरा अदालत में लंबित है। याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख लगाई गई है। अधिवक्ता रीना एन सिंह और राणा प्रताप सिंह के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेक्षण आदेश और नए मामलों की फाइलिंग पर रोक लगा रखी है लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट के रोक आदेश से पहले दाखिल किया गया था। इसलिए इस मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। अधिवक्ता का कहना है कि मथुरा की अदालत में मामलों की धीमी प्रगति और अनियमितताओं के कारण इन मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित करना न्याय हित में आवश्यक है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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