
नई दिल्ली, 24 फरवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट की कीमतों को रेगुलेट करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये मुक्त बाजार है और उपभोक्ताओं के पास इंटरनेट सेवाओं का लाभ उठाने के कई विकल्प हैं।
कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ताओं के पास कई विकल्प हैं। आपको वायर्ड इंटरनेट मिलता है, दूसरे इंटरनेट विकल्प भी हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल भी आपको इंटरनेट दे रहे हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि बाजार के अधिकांश हिस्से पर जियो और रिलायंस का नियंत्रण है। तब कोर्ट ने कहा कि आप कार्टेलाइजेशन का आरोप लगा रहे हैं तो प्रतिस्पर्द्धा आयोग के पास जाएं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अगर दूसरे कानूनी विकल्पों का सहारा लेना चाहते हैं तो वे स्वतंत्र हैं।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
