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कवयित्री मधुमिता हत्याकांड में दोषी अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की समय पूर्व रिहाई को चुनौती वाली याचिका खारिज

Suprem Court File Photo

नई दिल्ली, 25 मार्च (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाए दोषी अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की समय पूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया है। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर 2024 को यूपी सरकार और दोषियों को नोटिस जारी किया था। याचिका मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने दायर किया था। इसके पहले 25 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मधुमिता हत्याकांड में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को उम्रकैद की सजा दी गई थी, जिसमें उन्होंने 16 साल की सजा काट ली थी।

मधुमिता की 09 मई 2003 को लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय वह गर्भवती थी और उनके अमरमणि के साथ कथित तौर पर प्रेम संबंध थे। इस मामले में सितंबर 2003 को अमरमणि को गिरफ्ता किया गया था। देहरादून के ट्रायल कोर्ट ने अक्टूबर 2007 में अमरमणि और उसकी पत्नी को मधुमिता की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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