
प्रयागराज, 17 मई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका शनिवार को खारिज कर दी।
यह याचिका प्रोफेसर मुजाहिद बेग की ओर से दायर की गई थी, जिसमें एक विशेष उम्मीदवार का पक्ष लेने के लिए कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था।
इससे पूर्व 9 अप्रैल, 2025 को न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डी. रमेश की पीठ ने याचिकाकर्ता, विश्वविद्यालय तथा केंद्र सरकार के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज की पत्नी प्रोफेसर नाईमा खातून का कुलपति के पद पर चयन करने के लिए नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।
याचिका के मुताबिक कार्यवाहक कुलपति चयन प्रक्रिया की अध्यक्षता कर रहे हैं और उनकी पत्नी कुलपति पद के लिए दावेदार हैं।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
