
नैनीताल, 05 अप्रैल (Udaipur Kiran) । नैनीताल हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के अंतर मंडलीय तबादलों की एसओपी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चमोली के अतिथि शिक्षकों ने हाईकोर्ट में कैडर परिवर्तन संबंधी आदेश को संशोधित करने को लेकर 23 दिसंबर 2024 को जारी एसओपी को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के अंतर-मंडलीय स्थानांतरण आदेश जारी करने के संबंध में निदेशालय द्वारा जारी 06 मार्च 2025 के पत्राचार को भी चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उपरोक्त एसओपी स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा 27 के प्रावधानों के विरुद्ध है। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता जो अतिथि शिक्षक हैं, उन्होंने रिट याचिका में यह तर्क नहीं दिया है कि वे नियमित शिक्षकों के स्थानांतरण से कैसे प्रभावित होते हैं। ऐसे में याचिका पोषणीय नहीं है।
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(Udaipur Kiran) / लता
