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हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 30 अप्रैल (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद चिराग पासवान के बिहार के हाजीपुर सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने कहा कि चुनाव हाजीपुर में हुआ है, ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट को इस याचिका पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

इसके पहले भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा था कि इस याचिका को सुनने का क्षेत्राधिकार पटना हाई कोर्ट है, ऐसे में आपने दिल्ली हाईकोर्ट में कैसे याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता महिला ने 2021 में चिराग पासवान और प्रिंस राज समेत दूसरे आरोपितों के खिलाफ यौन शोषण करने का केस दर्ज कराया है। इसे लेकर दिल्ली में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। ये मामला राऊज एवेन्यू कोर्ट में लंबित है। याचिका में कहा गया है कि चिराग पासवान ने अपने नामांकन के दौरान दाखिल चुनावी हलफनामे में अपने आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी देते समय इस मामले का जिक्र नहीं किया। याचिका में कहा गया है कि चुनावी हलफनामा में इस मामले को छिपाकर चिराग पासवान ने जनप्रतिनिधित्व कानून की दारा 125ए का उल्लंघन किया है।

सुनवाई के दौरान निर्वाचन आय़ोग की ओर से पेश वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि चुनाव बिहार में हुए हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि चुनाव याचिका चुनाव क्षेत्र का कोई मतदाता या उम्मीदवार ही दाखिल कर सकता है। ये याचिका किसी भी कैटेगरी में नहीं आती है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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