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आईपीएस हेमंत कलाल के खिलाफ पद के दुरुपयोग व अवैध हिरासत को लेकर याचिका

कोर्ट

जयपुर, 3 अप्रैल (Udaipur Kiran) । आईपीएस हेमंत कलाल व श्याम नगर एसएचओ सहित अन्य पुलिस कर्मियों की ओर से बैंगलूरु निवासी शैक्षणिक इंस्टीट्यूट संचालक देवेन्द्र कलाल के फोन को अवैध तरीके से ट्रेकिंग कर जबरन अवैध हिरासत में रखने व मारपीट सहित पद के दुरुपयोग का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। अदालत मामले में 15 अप्रैल को सुनवाई करेगी। मामले में आईपीएस हेमंत कलाल सहित प्रमुख गृह सचिव, डीजीपी, एसएचओ श्याम नगर सहित अन्य पुलिसकर्मियों को पक्षकार बनाया है।

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दहेज प्रताडना को लेकर साल 2018 में आईपीएस कलाल की बहन ने उदयपुर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं बाद में एक अन्य परिवाद में उदयपुर की कोर्ट ने उसके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिए। इन जमानती वारंट की पालना डूंगरपुर के धंबोला पुलिस थाने के नाम पर था। याचिकाकर्ता किसी काम से 24 फरवरी 2025 को फ्लाइट से बैंगलूरु से जयपुर आया। इस दौरान आईपीएस ने उसके फोन को ट्रेकिंग पर रखा। अगले दिन 25 फरवरी को सुबह 8 बजे श्याम नगर पुलिस थाने का सिपाही अन्य व्यक्ति के साथ आया और उसके साथ गाली-गलौच की। वहीं वे उसे उठाकर श्याम नगर पुलिस थाने ले गए और उसे छह घंटे तक अवैध हिरासत में रखा और उसे प्रताडित किया। याचिका में कहा कि जब जमानती वारंट डूंगरपुर के पुलिस थाने का था तो श्याम नगर पुलिस थाने को उसे पकडकर हिरासत में रखने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन श्याम नगर एसएचओ व अन्य पुलिसकर्मियों ने आईपीएस कलाल के पद के दुरुपयोग व प्रभाव में आने के चलते किया है। इसलिए आईपीएस अफसर सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

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(Udaipur Kiran)

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