
बीकानेर, 23 मई (Udaipur Kiran) । राज्य सरकार द्वारा संचालित शुद्ध आहार मिलावट पर वार विशेष अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि के निर्देशानुसार तथा सीएमएचओ बीकानेर डाॅ पुखराज साध के नेतृत्व में जनवरी 2025 से 5 मई 2025 तक खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ 278 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया व एक्ट के अन्तर्गत कुल 280 नमूने जांच काे लिये गए। इनमें से 27 नमूने अमानक स्तर के पाये गए हैं। खाद्य सुरक्षा दल में शामिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी भानु प्रताप सिंह गहलोत, श्रवण कुमार वर्मा, सुरेंद्र कुमार तथा राकेश गोदारा द्वारा इनसे संबंधित 27 परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं।
जिन फर्मों के 27 खाद्य नमूने सब स्टैंडर्ड पाए गए और उन्होंने लैब परिणाम के विरुद्ध कोई अपील नहीं की है उनमें मैसर्स प्रदीप फ्रुट एण्ड वेजिटेबल, मै. महेश भोजनालय, मै. श्री खेतेश्वर जनरल स्टोर, मै. शंकरलाल पानेचा, मै. बोथरा सन्स बोथरा, मै. वरूण लिकर, मै. माजीसा रेस्ट्रो, मै. माजीसा स्वीटस, मै. श्री नाथ जी डेयरी, मै. सागरमल भुजिया वाला-2, मघजी हलवाई स्वीटस, मै. गुरूकृपा किराणा एण्ड जनरल स्टोर, मै. मून होटल, मै. माॅं शांति दूध भण्डार, मै. वेस्टा बीकानेर पैलेस, मै. प्रेम मिष्ठान भण्डार, मै. बीएलएच फूड एण्ड बेवरेजेज, मै. सेठिया स्वीट प्रोडक्टस, मै. जी.एस. इण्डस्ट्रीज, मै. सुखसिंह राजपुरोहित मावा वाला, मै. गंगा मावा भण्डार, मै. अजय ओम फूड प्रोडक्टस, मै. महेन्द्र मावा भण्डार शामिल है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रवण कुमार वर्मा ने जानकारी दी कि 1 जनवरी 2025 से पांच मई 2025 तक की अवधि में नए पुराने कुल 21 प्रकरणों का निस्तारण कर 17,38,000 रुपये का जुर्माना किया गया तथा 1 लाख रुपये से अधिक लगाई गई शास्ति वाले प्रतिष्ठानाें में ये शामिल है।
(Udaipur Kiran) / राजीव
