जोधपुर, 28 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । स्थाई लोक अदालत जोधपुर महानगर ने व्यवस्था दी है कि बीमाधारक द्वारा वाहन चोरी के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराए जाने के आधार पर बीमा कंपनी दावा अदायगी के वास्ते इनकार नहीं कर सकती है। अदालत के अध्यक्ष सुकेश कुमार जैन और सदस्य जेठमल पुरोहित तथा माणकलाल चांडक ने परिवाद मंजूर करते हुए लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस पर चार हजार रुपये हर्जाना लगाते हुए दो माह में कार की कीमत 9 लाख 68 हजार 50 रुपए मय 8 फीसदी ब्याज अदा करने के आदेश दिए।
करण धनकानी ने अधिवक्ता अनिल भंडारी के माध्यम से परिवाद पेश कर कहा कि उनकी बहन दिव्या स्काेडा रेपिड कार लेकर ताज हरि होटल में प्रदर्शनी में 10 अक्टूबर 2019 को गई थी और वहां के स्टाफ को वैलेट पार्किंग वास्ते चाबी सुपुर्द कर दी लेकिन रात में उन्हें बताया गया कि कार चोरी हो गई है, जिसकी प्रथम सूचना रपट भी दर्ज करवा दी गई। बीमा कंपनी ने दावे की अदायगी यह कहते हुए मना कर दी कि बीमाधारी ने मांगने के बावजूद सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराए है। अधिवक्ता भंडारी ने बहस करते हुए कहा कि होटल और पुलिस ने उन्हें फुटेज उपलब्ध नहीं कराए और बीमा कंपनी अपने स्तर पर सीसीटीवी फुटेज ले सकती थी, इसके वास्ते प्रार्थी जवाबदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि कार चोरी में किसी को भी संदेह या संशय नहीं था और उनकी कार का पैकेज बीमा होने से बीमा कंपनी नुकसान भरपाई वास्ते जवाबदेह है। ताज हरि होटल की ओर से कहा गया कि कार पार्किंग व्यवस्था प्रदर्शनी आयोजक की थी। बीमा कंपनी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए बिना वे दावे की अदायगी नहीं कर सकते है।
स्थाई लोक अदालत ने परिवाद मंजूर करते हुए कहा कि बीमा कंपनी चाहती तो पुलिस से फुटेज ले सकती थी और प्रार्थी कतई सीसीटीवी फुटेज बीमा कंपनी को उपलब्ध कराने वास्ते जवाबदेह नहीं है और चोरी पर किसी को शक नहीं है। उन्होंने बीमा कंपनी पर चार हजार रुपए हर्जाना लगाते हुए दो माह में दावा राशि 9 लाख 68 हजार 50 रुपए मय 8 फीसदी ब्याज अदा करने के आदेश दिए।
(Udaipur Kiran) / सतीश