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पेंशन-बकाया भुगतान मामलाः सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन न करने पर 18 राज्यों के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट में हुए पेश

Suprem Court File Photo

नई दिल्ली, 27 अगस्त (Udaipur Kiran) । न्यायिक अधिकारियों का दूसरे नेशनल जुडिशियल पे कमीशन की अनुशंसाओं के मुताबिक पेंशन और बकाया के भुगतान के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने के मामले में आज 18 राज्यों के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, केरल और दिल्ली के अनुपालन हलफनामों पर गौर करते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही बंद करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इन राज्यों के मुख्य सचिवों और वित्त सचिवों ने न्यायिक अधिकारियों को वेतन, पेंशन और भत्ते से संबंधित बकाया के भुगतान पर शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन किया है। अब अदालत के सामने पेश होने की जरूरत नहीं है।

कोर्ट ने य़ह भी कहा कि ‘हमें राज्यों के मुख्य और वित्त सचिवों को बुलाने में कोई खुशी नहीं है लेकिन लगातार राज्यों के वकील मामले पर सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे हैं। अदालत ने यह निर्देश तब दिया था जब एमिकस के परमेश्वर ने पीठ को बताया कि कई आदेशों और समय के विस्तार के बावजूद, 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वेतन आयोग की सिफारिशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है।

इससे पहले कोर्ट ने तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, असम, नागालैंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरल, बिहार, गोवा, हरियाणा और ओडिशा के शीर्ष नौकरशाहों को तलब किया था। दरअसल ऑल इंडिय जजेज एसोसिसिएशन पूर्व न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए कल्याण और अन्य उपायों के कार्यान्वयन की मांग कर रहा है।

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा / आकाश कुमार राय

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